
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना अनिवार्य: मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान क़ासमी
फुलवारीशरीफ। इमारत-ए-शरिया बिहार, ओडिशा और झारखंड के नाजिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान क़ासमी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है। पहले चरण का काम 1 अगस्त तक पूरा कर लिया गया है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। अब त्रुटियों को दूर करने, नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दूसरा चरण 31 अगस्त तक जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.electioncommissionbihar.gov.in पर बूथवार मतदाता सूची अपलोड की गई है। लोग अपना नाम जांच लें और यदि कोई गड़बड़ी है तो तुरंत सुधार कराएं। नाम हटाए जाने की स्थिति में फ़ॉर्म-6 भरकर आधार कार्ड की प्रति के साथ संबंधित बीएलओ (BLO) को जमा करें या ऑनलाइन आवेदन करें।
मुफ्ती क़ासमी ने चेतावनी दी कि यदि लापरवाही हुई तो अंतिम मतदाता सूची में नाम नहीं आने पर लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी पहले चरण की ड्राफ्ट सूची से 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और मुसलमानों की संख्या अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड सहित 11 दस्तावेजों को मान्यता दी जाए ताकि कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि जो लोग 1 जुलाई तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या अक्टूबर 2025 तक पूरी करेंगे, वे भी फ़ॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। मुफ्ती क़ासमी ने अमारत-ए-शरिया के ज़िला एवं प्रखंड पदाधिकारियों, उलेमा, सामाजिक कार्यकर्ताओं और इमामों से अपील की कि वे इस विषय पर लोगों को जागरूक करें और जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ नाम दर्ज कराने में मदद करें।